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कीटनाशी विक्रय के लिए लाइसेंस में शैक्षिक योग्यता लागू करने का विरोध

5 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | मेड़ता सिटी

कीटनाशीविक्रय स्टॉक या विक्रय के लिए लाइसेंस में शैक्षिक योग्यता लागू करने को लेकर ऑल इंडिया फर्टीलाइजर, सीड्स पेस्टीसाइड्स डीलर एसोसिएशन दिल्ली के आह्वान पर मेड़ता उपखंड के कृषि निवेश विक्रेता संघ ने भी विरोध जताया है। संगठन की ओर से मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अनुज्ञप्ति धारक विक्रेताओं पर अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में अवगत कराया कि कीट नाशी संशोधन नियम 2015 (4) उपनियम के अंर्तगत कीटनाशी विक्रय स्टॉक या विक्रय के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु शैक्षिक योग्यता एवं उर्वरक (नियंत्र) संसोधन भाग- द्वितीय के अंतर्गत अनुज्ञप्ति हेतु शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता के पुरजोर विरोध एवं वर्षों से अनुज्ञप्ति धारक विक्रेताओं पर अनिवार्यता समाप्त की जाए। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि कृषि रसायन एवं खाद का व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए योग्यता निर्धारित है जबकि उपरोक्त व्यवसाय गांवों के अनेक छोटे-छोटे कृषक परिवारों द्वारा अपनी आजीविका के लिए किया जाता है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं। कृषि रसायन एवं खाद का मानव जीवन से परोक्ष रूप से संबंध नहीं है। उपरोक्त को जीवन रक्षक दवाओं की श्रेणी से अलग रखा जाए। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि उपरोक्त अनिवार्यता से देश के लाखों किसान परिवार भूखमरी की कगार पर जाएंगे। एसडीएम को ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष अनिल डांगा, राकेश गहलोत, राजेन्द्र साधवां, गोपाल कृष्ण सोनी, अशोक तेतरवाल, मोहनराज उपाध्याय, सीताराम भाटी, शोभाराम कमेड़िया, डूंगरदास जसनगर, गंगाराम, जयनारायण गोटन, रामनिवास गागुड़ा सहित उपखंड क्षेत्र के कई खाद-बीज विक्रेता मौजूद थे।

मेड़तासिटी. एसडीएमगुप्ता को ज्ञापन सौंपते खाद बीज विक्रेता।

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