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हत्या के तीन आरोपियों को छह साल की कैद

7 वर्ष पहले
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मेड़ता सिटी| विशिष्टन्यायालय मेड़ता ने सोमवार को अपने एक फैसले में हत्या के मामले में तीन आरोपियों को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का हर्जाना वसूलने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार डेगाना के रामसरी निवासी परिवादी और मृतक मोतीराम के पिता बुधाराम पुत्र मंगाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में गुलाराम उर्फ गुलाब सिंह, छोटूराम कालूराम के विरुद्ध आरोप लगाया कि उसका पुत्र मोतीराम अन्य लोग 4 दिसंबर 2008 को मतदान कर घर रहे थे। अचानक इन्होंने जान से मारने की नीयत से मोतीराम से मारपीट की। आरोपियों के पास क्रिकेट बैट, गुप्ती एवं पिस्तौल आदि थे। इसमें मोतीराम को बैट की चोट लगने वह घायल हो गया। उसे बाद में डेगाना चिकित्सालय में भर्ती कराया। यहां से उसे नागौर और बाद में जोधपुर रैफर कर दिया गया। 7 दिसंबर 2008 को मोतीराम की मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। जहां से चालान अंतरण होकर विशिष्ट न्यायालय मेड़ता में पहुंचा। यहां विशिष्ट न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोषी पाए जाने पर गुलाराम उर्फ गुलाबसिंह, छोटूराम कालूराम को छह-छह वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए मृतक की प|ी को देने के आदेश दिए गए हैं।