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6 साल पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

5 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | मेड़ता सिटी

अपनीप|ी को अप्राकृतिक मैथुन के लिए बाध्य करने, उसके इनकार करने पर सिर पर वार कर हत्या करने के करीब छह साल पुराने मामले में आरोपी पति को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मेड़तासिटी स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में इस चर्चित प्रकरण का फैसला हुआ। प्रकरण के अनुसार गांव रेण के निकट खोखरों की ढाणी में रहने वाली एक वृद्धा ने 14 अप्रैल 2010 को मेड़ता रोड थानान्तर्गत रेण पुलिस चौकी में लिखित रिपोर्ट दी कि उसका पति किशना राम बिश्नोई (70)आए दिन उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन करता है। एक रात पहले उसने मना किया तो किशना राम ने ताव में आकर उस पर ताबड़तोड़ तरीके से लाठी से वार किया। इस कारण उसके सिर शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई। इस एफआईआर में पीड़िता ने यह भी बताया कि हल्ला सुनकर उसका पुत्र अजीत गया। उसने बीच बचाव किया तो उसके पति ने पुत्र अजीत पर भी हमला किया। वारदात वाले दिन ही आरोपी पति किशना राम मौके से भाग गया। इस मामले में कुछ दिनों बाद दौराने इलाज महिला की मौत हो गई। तब मेड़ता रोड पुलिस ने आईपीसी की धारा 370, 511 के साथ साथ 302 भी जोड़ दी।

आरोपीको जैसलमेर से पकड़ा था पुलिस ने

आरोपीलंबे समय तक फरार रहा मगर बाद में तत्कालीन मेड़ता रोड थानाधिकारी ने इसे जैसलमेर की सरहद से 24 मई 2011 को रेवड़ चराते गिरफ्तार किया। बाद में आरोपी के खिलाफ 31 मई 2011 को न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायालय ने सोमवार को किशना राम की प|ी के शरीर पर आई चोटें और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी किशना राम बिश्नोई को अपनी प|ी की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ में 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे एक माह का कठोर कारावास और भुगतना होगा।

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