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जुर्माने के बावजूद नहीं दे रहे सूचना

5 वर्ष पहले
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नगरपालिकामाउंटआबू के आयुक्त पर सूचना नहीं देने के मामले में दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने के बावजूद सूचना नहीं दी जा रही है। वही प्रार्थी को अभी तक जुर्माने की राशि भी नहीं मिली है। मामला सितंबर 2015 का है। जिसमें सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने पर आयुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। मामले के अनुसार माउंटआबू के माचगांव निवासी नवीन जोशी ने नगरपालिका से कैश बुक के रिकॉर्ड संबंधी सूचनाएं मांगी थी। जो तय समयावधि में नहीं दी गई।

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जिसपर जोशी ने आयोग में अपील की। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई की गई, लेकिन आयुक्त तो सुनवाई में उपस्थित हुए और ही इसका कोई जवाब दिया। जिस पर सूचना आयुक्त डा. पीएल अग्रवाल ने 30 सितंबर 2015 को दस हजार रुपए की शास्ति आरोपित की। जो निर्णय के 30 दिन के भीतर आयोग में जमा करवानी थी। इसके बावजूद अब भी अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना नहीं दी गई है और ही उसे जुर्माने की राशि प्राप्त हुई है जो आयोग में जमा होने के बाद दी जाती है।

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