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समलेटी बमकांड : 1 आतंकी को फांसी, छह को उम्रकैद

7 वर्ष पहले
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चलती बस को बम से उड़ा दिया था

22मई, 1996 कीदोपहर आगरा से बीकानेर जा रही रोडवेज बस में आगरा-जयपुर नेशनल हाइवे पर समलेटी गांव के पास आतंकी संगठन जेकेआईएफ ने चलती बस में धमाका किया था। 14 यात्रियों की मौतें हुई थीं, 37 घायल हुए थे।

सातों आतंकियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी, एक आरोपी बरी

बांदीकुई(दौसा) | 18साल पुराने समलेटी बमकांड में सोमवार को फैसला गया। एडीजे कोर्ट ने एक आतंकी को फांसी और छह को उम्रकैद की सजा सुनाई। बमकांड में शामिल सातों आतंकियों पर एक-एक लाख रु. का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। शेष| पेज 2

समलेटीबमकांड में सीआईडी सीबी ने एडीजे बांदीकुई कोर्ट में आतंकी संगठन जेकेआईएफ से जुड़े 10 लोगों समेत 11 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी रियाज अहमद शेख की मौत हो गई थी। दो आरोपी कुलविंद्रजीत सिंह और चंद्रप्रकाश अग्रवाल को पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया था। शेष 8 आतंकवादियों की यहां एडीजे कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

1 फांसी : बमकांडके मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद निवासी फिरोजाबाद (उप्र)

6उम्रकैद : जावेदनिवासी काठमांडू, अब्दुल गनी निवासी बदरवा (जम्मू-कश्मीर), लतीफ अहमद निवासी श्रीनगर,, मो. अली भट निवासी श्रीनगर, मिर्जा निसार हुसैन निवासी श्रीनगर, रईस बेग निवासी आगरा

1बरी : फारुखअहमद खान निवासी जम्मू-कश्मीर