पोस्टर लगाए तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
भरतपुर. अगरसक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर आदि लगाए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान संपत्ति विरुपण रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत थाने में एफआईआर दर्ज होगी ऐसे अभ्यर्थियों को नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इस संबंध में नगर निगम की सीईओ शुचि त्यागी ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यदि सरकारी स्थान पर प्रदर्शन आदि के लिए पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं तो स्थानीय प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पोस्टर, बैनर आदि प्रदर्शित किए जाते हैं तो ऐसे कृत्य पर उक्त अधिनियम के अधीन शास्ती की जाएगी।