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जोन आयुक्त खोल सकेंगे सीज किए मकान-दुकान
भरतपुर. सीजकिए गए मकान दुकान को मालिक की ओर से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर संबंधित जोन आयुक्त सील खोल सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम सीईओ से यह अधिकार छीनते हुए उनकी शक्तियां कम कर दी हैं। शिकायतों के बाद विभाग ने ऐसा निर्णय किया है। पहले यह पावर केवल सीईओ के पास था, अब सीज रखने या सील को खोलने की कार्रवाई जोन आयुक्त के स्तर पर की जा सकेगी। इस संबंध में विभाग की ओर से शुक्रवार देर शाम निगमों और समस्त पालिकाओं को आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में दिए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों में आवेदक द्वारा आवेदन, दस्तावेज, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जगह अब जोन आयुक्त भी सील खोल सकेंगे। यदि कोई आवेदक दस्तावेज या शपथ-पत्र पेश करने के बावजूद मुख्य पालिका अधिकारी या आयुक्त से संतुष्ट नहीं हो तो सक्षम अधिकारी के अपील प्रस्तुत की जा सकती है।