केजरीवाल को हाईकोर्ट का झटका, सीबीआई के पास रहेंगे जब्त दस्तावेज
केजरीवाल को हाईकोर्ट का झटका, सीबीआई के पास रहेंगे जब्त दस्तावेज
एजेंसी|नई दिल्ली
दिल्लीहाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और झटका दिया है। उसने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय से जब्त दस्तावेज लौटाए। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास ही रहेंगे।
सीबीआई ने राजेंद्र कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली सचिवालय पर छापा मारा था। इसके बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई पर डीडीसीए घोटाले से संबंधित कुछ फाइलें जब्त करने आई थी। इस घोटाले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली फंस रहे हैं। उनकी सरकार ने ये दस्तावेज वापस हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 24 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने एजेंसी को छापे के दौरान जब्त दस्तावेज की कॉपी दिल्ली सरकार को देने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा, ‘निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गई थी। इसलिए आदेश रद्द किया जाता है।’
केजरीवालके खिलाफ याचिका पर 17 को सुनवाई
दिल्लीकी एक कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग संबंधी याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 17 फरवरी तय की है। याचिकाकर्ता स्वराज जनता पार्टी के बृजेश शुक्ला के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने अखबार में पूरे एक पेज का विज्ञापन दिया था। इसमें लिखा गया था कि नगर निगम दिल्ली की आप सरकार के अधीन नहीं है। यह विज्ञापन जनता को गुमराह करने वाला था। लिहाजा, कोर्ट पुलिस को केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे।