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शिक्षा मंत्री, पंचायतीराज मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ जांच के आदेश
जयपुरके बिड़ला सभागार में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिए गए बयानों को लेकर पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया, शिक्षा मंत्री काली चरण सर्राफ अतिरिक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ शिक्षा श्याम एस अग्रवाल के खिलाफ नागौर के एक शिक्षक ने जो परिवाद पेश किया था उसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए कोतवाली पुलिस को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सोमवार को नागौर सीजेएम न्यायालय में परिवादी शिक्षक के बयान भी हुए।
मामले के अनुसार राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष शिक्षक अर्जुनराम लोमरोड़ ने आठ सितंबर को नागौर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय सिंह सींवर के समक्ष पंचायतीराज मंत्री गुलाबचंद कटारिया, शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा श्याम एस. अग्रवाल के खिलाफ परिवाद पेश किया था। इसमें दोनों मंत्रियों अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से राजस्थान के लोगों शिक्षकों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सोमवार को परिवादी शिक्षक अर्जुनराम लोमरोड़ के बयान हुए। बयान के बाद न्यायालय नेे दोनों मंत्रियों अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ प्रकरण को धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच के योग्य माना। न्यायालय ने कोतवाली पुलिस नागौर को आदेश दिए कि प्रकरण में धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए। न्यायालय में सोमवार को शिक्षक अर्जुनराम के बयान हुए। शपथपूर्ण बयान में लोमरोड़़ ने पंचायतीराज मंत्री, शिक्षा मंत्री अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के खिलाफ दर्ज परिवाद की बातों को बताया।
नागौर। मंत्रियों अधिकारी के खिलाफ मानहानि की याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट से बाहर आते शिक्षक एडवोकेट