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एक्सीडेंट क्लेम को लेकर रोडवेज की बस कुर्क

7 वर्ष पहले
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साढ़ेतीन साल पुराने एक्सीडेंट के एक मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय नागौर ने 11 लाख 42 हजार 520 रुपए के एक्सीडेंट क्लेम को लेकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नागौर डिपो की एक बस को वारंट से कुर्क करने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने आदेश की पालना में डिपो में खड़ी बस को कोर्ट में लाकर सीज किया।

जानकारी के अनुसार सड़क हादसे के एक मामले 12 फरवरी 2011 को भिरदुड़ी ने कोर्ट में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के खिलाफ लगभग साढ़े 11 लाख रुपए के एक्सीडेंट क्लेम का केस फाइल किया था। इसका फैसला सुनाते हुए एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ने बस नंबर आरजे 21 पीए 2028 को वारंट से कुर्क करने के आदेश दिए। पुलिस ने बस को कोर्ट में लाकर सील की। इस दौरान कोर्ट परिसर पुलिस छावनी बना रहा। रोडवेज के खिलाफ विभिन्न सड़क हादसों में हुई मौतों को लेकर अभी चार और मामले लंबित हैं जिनमें परिवादी सीता राम, राम किशोर, नाथी देवी रामकिशोर की याचिकाएं दायर हैं। इन मामलों में भी क्लेम को लेकर कोर्ट द्वारा जल्दी ही निर्णय दिया जाएगा। बस को न्यायालय में खड़ा करवाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। हर कोई यह देखकर हैरान था कि आखिर रोडवेज बस को न्यायालय परिसर में क्यों खड़ा करवाया जा रहा है।

नागौर. मुआवजे को लेकर रोडवेज बस की वांरट कुर्की करते न्यायालय कार्मिक।