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कोल्ड ड्रिंक से उपभोक्ता बीमार, 23 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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दोविदेशी कंपनियों के ठंडे पेय पीने से बीमार पड़ने के मामले में उपभोक्ता मंच ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बुधवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 20000 रुपए मानसिक संताप के 3000 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए। परिवादी के एडवोकेट देवेंद्रराज कल्ला ने बताया कि सारणावास निवासी बाबू खां पुत्र अस्त अली ने 25 नवंबर 2013 को दो विदेशी कंपनियों की स्टॉल से ठंडे पेय की 13 बोतलें खरीदीं। इसे पीकर उसके मेहमान सहित वह भी बीमार पड़ गया। लगभग एक साल तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य बृजलाल मीणा, राजलक्ष्मी आचार्य ने बुधवार को परिवादी के पक्ष में आदेश पारित कर हिंदुस्तान कोका काेला बेवरेज काला डेरा, चौमू, जयपुर के एमडी/मैनेजर मैसर्स संतोष ट्रेडर्स अजमेरी गेट के मैनेजर/प्रोफेसर पर संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति का 20000 रुपए जुर्माना तीन हजार की मानसिक प्रताड़ना राशि जमा करवाने के आदेश दिए।

मंच का फैसला