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वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं तो लगाया जाएगा जुर्माना

7 वर्ष पहले
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ट्रैक्टर-ट्रॉली,टैंपो, तथा धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होने को कलेक्टर द्वारा गंभीरता से लेने के पश्चात जिला परिवहन अधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार आगामी समय में धुंध के मौसम को देखते हुए उक्त प्रकार के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने बेहद जरूरी हैं। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कुल 24 रिफ्लेक्टर लगाए जाने अनिवार्य हैं।

सभी वाहन स्वामियों को तीन दिन में अपने वाहनों पर सड़क सुरक्षा के मानदंडानुसार रिफ्लेक्टर लगवाने होंगे और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तीन दिवस पश्चात बिना रिफ्लेक्टर तथा बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने वाले वाहनों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक्टर-ट्रॉली दोनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी

केंद्रीयमोटर यान अधिनियम तथा केंद्रीय मोटरयान नियमों के अधीन वाहन पर सड़क सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप रिफ्लेक्टर लगा नहीं होना एक अपराध है तथा इसके लिए 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार इस अपराध का धारा 200 के तहत शमन किए जाने पर 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया हुआ है। इसके अतिरिक्त धारा 39 के अनुसार ट्रैक्टर एवं ट्रॉली दोनों का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कानूनन रूप से आवश्यक है।