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पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों की हो पूरी जानकारी: कलक्टर
पंचायत चुनावों में आरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन
नागौर. पंचायतीराज संस्थानों के आम चुनाव 2015 में आरक्षण व्यवस्था के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे राजस्थान संपर्क आईटी केन्द्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों तथा विभिन्न अधिकारियों से कलक्टर राजन विशाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पंचायती राज अधिनियम तथा इसके प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है। कलक्टर ने प्रपत्र एक से आठ की जानकारियां 16 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ को संवेदनशील समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संवेदनशील बूथों की पहचान की जानी चाहिए। कलक्टर ने पोलिंग बूथों के भौतिक सत्यापन सहित बूथों पर आधारभूत सुविधाएं और बूथों के नामों का स्पष्टीकरण का कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यशाला के दूसरे चरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर सुरेश चन्द ने पंचायती राज चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया को पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से समझाया। इस दौरान वार्ड आरक्षण के लिए तय प्रावधानों के बारे में गणना करने के प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया। कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में जिले में बेहतर कार्य हुआ तथा अच्छी संख्या में फैसले किए गए। इसके लिए उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों तथा तहसीलदारों को बधाई दी।