सत्यापित परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न
सत्यापित परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न
नागौर|खाद्यएवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फरवरी माह से उपभोक्ता पखवाड़े में केवल सत्यापित परिवारों को ही खाद्यान्न वितरण किया जाना है। राज्य सरकार के परिपत्र की पालना के लिए कलेक्टर राजन विशाल द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। फरवरी से समस्त सत्यापित पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए। ऐसे में असत्यापित परिवारों का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों पर शेष पड़ा रहेगा। शेष तथा अवितरित खाद्यान्न को मार्च माह के लिए पुनर्भरण किया जाएगा।