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कोर्ट ने दिए परिजनों को मुआवजा देने के आदेश

7 वर्ष पहले
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कोर्ट ने दिए परिजनों को मुआवजा देने के आदेश

नागौर. शहरके मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण ने हनुमान बाग निवासी मृतक मदननाथ के परिजनों द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवेदन स्वीकार करते हुए दुर्घटना करने वाली गुजरात रोडवेज मृतक की कार की बीमा कम्पनी बजाज एलाइंज जनरल इंश्योरेंस के विरूद्व 23 लाख 61 हजार 500 रुपए मय ब्याज 15 अक्टूबर से 7.5 प्रतिशत कुल 29 लाख चुकाने के आदेश दिए है। मदननाथ की गत 25 जुलाई 2011 को माउंट आबू में अपने परिजनों के साथ जाते समय सांडेराव के पास गुजरात रोडवेज की बस द्वारा टक्कर मारने से मौत हो गई थी। परिजनों की ओर से पैरवी अधिवक्ता कालूराम सांखला ने की।