एमनेस्टी स्कीम 31 मार्च तक चलेगी
वाणिज्यिककर विभाग द्वारा व्यापारियों को गुरुवार को एमनेस्टी स्कीम की जानकारी दी। इस दौरान वाणिज्यिक कर विभाग ने 5 करोड़ से नीचे के बकाया मांग वाले मामलों को निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम जारी की है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी विजयसिंह डागुर के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि स्कीम का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2015 तक आवेदन किए जा सकेंगे। यह स्कीम दो श्रेणियों में लागू होगी। पहली श्रेणी 31 मार्च 2011 के मामले शामिल किए जाएंगे जिनमें कोर्ट केस नहीं चल रहा है।
दूसरी श्रेणी में कोर्ट केस चल रहे हो इसमें 31 दिसबंर 2013 से पहले के मामले शामिल होंगे। इस स्कीम के तहत व्यापारियों को टैक्स तो पूरा जमा कराना है लेकिन ब्याज पैनल्टी में 75 से 85 प्रतिशत तक छूट तथा आज तक ब्याज माफ हो जाएगा।