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- हादसे में मरे युवक के आश्रितों को 29.33 लाख रुपए देने के आदेश
हादसे में मरे युवक के आश्रितों को 29.33 लाख रुपए देने के आदेश
बीमा कंपनी टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक को माना दोषी
नागौर|मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण नागौर की न्यायाधीश माधवी दिनकर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सड़क हादसे में मारे गए इंद्रा कॉलोनी के दिनेश टोकसिया के आश्रितों को 29.33 लाख रुपए अदा करने के आदेश बीमा कंपनी मोटरसाइकिल चालक को दिए हैं। यह राशि दिनेश की पत्नी गीता, पुत्र गोविंद गणेश तथा मां नर्बदा को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगी।
मामले के अनुसार दिनेश नाई 9 जुलाई को रात्रि 8 बजे अपने काका पन्नालाल टोगसिया के साथ मोटर साइकिल पर सवार होकर छोटी खाटू से रोल होते हुए नागौर रहा था। रोल से थोड़ा आगे निकले ही थे तक पीछे से एक अन्य मोटर साइकिल नंबर आरजे 21/ सीजी 0572 के चालक भगवंत राम उर्फ बगड़ावतराम ने अपनी मोटर साइकिल को तेज गति लापरवाही से चलाकर दिनेश की मोटर साइकिल के पीछे से टक्कर मारी। हादसे में दिनेश की मौत हो गई थी। दिनेश के वारिस की ओर से एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति राशि के लिए क्लेम पेश किया। जिस पर न्यायालय में मृतक की पत्नी गीता तथा काका पन्नालाल टोगसिया के बयान लिए। आरोपी पक्ष के मोटर साइकिल चालक टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी कि ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। हादसे का शिकार दिनेश घटना के समय भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा एजेंट था। इसके साथ ही बाल कटिंग का कार्य भी करता था। न्यायालय ने दोनों पक्षकार की बहस सुनने के बाद दिनेश टोकसिया के वारिस को 29,33,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए। उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका पेश करने की तारीख 31 जनवरी 2012 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से अलग से देने के आदेश जारी किए। उक्त क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज मोटर साइकिल चालक भगवंत राम उर्फ बगड़ावतराम तथा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस संयुक्त रुप से एक अलग-अलग रुप से अदायगी के लिए उत्तरदायी होंगे। एडवोकेट गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उक्त निर्णय के अनुसार बीमा कंपनी को ब्याज सहित कुल 35 लाख रुपए मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि के रुप में अदा करने होंगे।