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सीएमएचओ को दिया नोटिस

7 वर्ष पहले
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प्रदेशके अपीलेंट अधिकारी एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के डॉ. बीआर मीणा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उनके द्वारा बरती गई लापरवाही के लिए सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अपीलार्थी को उनके द्वारा वांछित सूचना निशुल्क रजिस्टर्ड डाक से सात दिनों में भिजवाने के निर्देश दिए है।

मामले के अनुसार अपीलार्थी द्वारा कई बार सूचना मांगने पर भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार यादव ने अनदेखी करते हुए अनियमितताएं बरती। उन्हें कई बार इस बारे में नोटिस देकर भी निदेशालय ने हाजिर होने के लिए कहा लेकिन वह फिर भी निदेशालय में हाजिर नहीं हुए और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। जानकारी के अनुसार सीएमएचओ द्वारा जनसूचना अधिकारी अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराई जानी थी जो उन्होंने नहीं कराई।

यहां तक की प्रार्थी द्वारा अपील किए जाने के पश्चात निदेशालय द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बार-बार नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र का निपटारे किए जाने के निर्देश की अवहेलना की। जिसके चलते उनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही को निदेशालय ने गंभीरता लिया है।