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पात्र लोगों को ही मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ

6 वर्ष पहले
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केवलपात्र लोगों को ही खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 फरवरी से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार सत्यापित लाभार्थियों को नए राशनकार्डों तथा प्रथम द्वितीय श्रेणी वरीयता सूची के आधार पर खाद्यान्न दिया जाएगा। 10 से 24 फरवरी को होने वाला उपभोक्ता पखवाड़ा इस माह 16 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार प्रथम वरीयता सूची के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थी परिवारों को ही खाद्यान्न दिया जाएगा। इसके अंतर्गत स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय एवं सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन प्राप्त करने वाले परिवारों को नए राशनकार्ड में दर्शाई यूनिट के आधार पर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना में 2009-10 से आज तक किसी भी वर्ष 100 दिन की मजदूरी करने वाले परिवार एवं भूमिहीन सीमित काश्तकारों को भी प्रथम वरीयता सूची में शामिल रखा गया है।

द्वितीय वरीयता सूची में कच्ची बस्ती निवासी, घरेलू श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शाचालक कुली इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इन परिवारों के अलावा लघु कृषक द्वितीय श्रेणी के परिवार मानते हुए संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति राशन डीलर के यहां जमा कराने पर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम की दर से खाद्यान्न दिया जाएगा। द्वितीय वरीयता श्रेणी सूची में शामिल परिवारों द्वारा दस्तावेज जमा नहीं कराने की स्थिति में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। चयनित परिवारों की सूची के लाभार्थियों को राशन लेने के दौरान दस्तावेज जमा कराने के साथ आधारकार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, स्वयं परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर भी देने होंगे। नए राशनकार्ड के हिसाब से केवल उन्हीं राशनकार्डधारियों को प्रति कार्ड चार-चार लीटर केरोसीन दिया जाएगा जिनके पास कोई भी घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन किया गया था। इसके तहत कई अतिरिक्त अपात्र लाभार्थी भी इस योजना से जुड़ गए।