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अवैध खनन में वाहन पर जुर्माना 11 गुना बढ़ाया
लगातारबढ़ रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार अब सख्त होने लगी है। अवैध खनन में काम लिए जाने वाले वाहनों को दूसरी बार पकड़े जाने पर सरकारी संपति घोषित कर दिया जाएगा। जुर्माना भी ग्यारह गुना बढ़ा दिया है। सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन के बाद अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।
पहले ऐसे वाहनों को जुर्माना वसूल कर ही छोड़ा दिया जाता था। कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी। अवैध खनन पर अंकुश के लिए सोमवार से छह विभागों का संयुक्त अभियान शुरू होगा। अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। जिसमें नोडल एजेंसी खान विभाग रहेगा। वहीं पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, परिवहन, पुलिस, राजस्व विभाग की ओर से सहयोग किया जाएगा। अभियान को लेकर जिले में नीमकाथाना सीकर के लिए अलग-अलग दो टीमें बनाई गई हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से खान विभाग की अगुवाई में सभी विभागों को अभियान की जिम्मेदारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि रोक के बावजूद जिले में करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर खनन माफिया गिरोह के लोग चेजा पत्थर के काले कारोबार से जुड़े हुए हैं। कुशलपुरा, बराल, गोवटी, अजीतगढ़, हथोरा लादी का बास क्षेत्र में अवैध खनन नहीं रुका है। जबकि वन विभाग की ओर से करीब ढाई हजार किमी में 650 हैक्टेयर वन क्षेत्र में पक्की दीवार निर्माण कर दो दर्जन गांवों में अवैध खनन पाइंट बंद करवा दिए गए हैं।
पॉल्यूशन बोर्ड : पर्यावरणको हुए नुकसान का आंकलन करेगा।
खान: राजस्वनुकसान का आंकलन तय करेंगे।
परिवहन: वाहनकी लोडिंग जांच कर कार्रवाई करेंगे।
पुलिस: टीमकी सुरक्षा के इंतजाम करेगी।
राजस्व: राजस्वविभाग की टीम के द्वारा खातेदारी वन भूमि की पुष्टि की जाएगी।
फॉरेस्ट: वनक्षेत्र में आने वाली मामलों को लेकर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
10 हजार की जगह 1.10 लाख की पैनल्टी
खानविभाग की ओर से अवैध खनन एवं परिवहन करते पकड़े गए वाहन पर अब ग्यारह गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियमानुसार एक साल पहले 10 हजार रुपए पैनल्टी पर छूटने वाले ट्रक के लिए अब एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा।
एकसाल में वसूल किए तीन करोड़ रुपए
खानएवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक साल में अवैध खनन में वाहन मालिकों से करीब तीन करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया है। यह राशि पिछले साल से करीब डेढ़ करो