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17 वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा

7 वर्ष पहले
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निम्बाहेड़ा | न्यायालयअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सहलोत ने 17 वर्ष पुराने दुर्घटना के प्रकरण में आरोपी को सजा से दंडित किया। प्रकरण अनुसार मुरलिया निवासी भैरूसिंह राजपूत ने 18 मार्च 1997 को पुलिस में रिपोर्ट दी थी। इसके अनुसार शंकरलाल ने मांगरोल चौराहा पर क्रेशर पर जाते हुए जयराल पुत्र फिलिस भील निवासी मुरलिया उसकी माता पर ट्रक का पहिया फेर दिया था। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई माता को भी चोटें आई। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। लंबे समय बाद प्रकरण में अंवीक्षा पूर्ण पर कोर्ट ने आरोपी को धारा 279, 304 भादसं में दो साल छह माह के साधारण कारावास तथा मोटर वाहन अधिनियम के आरोप में दो माह का साधारण कारावास से दंडित किया।