बीमा निगम के खिलाफ सवा लाख का अवार्ड
जिलाउपभोक्ता संरक्षण मंच अध्यक्ष गिरीशकुमार पांडेय, सदस्य इंद्रसिंह पुष्पा सालवी ने एक परिवाद पर निर्णय में एलआईसी के खिलाफ सवा लाख रुपए मय दुर्घटना हित लाभ एवं परिवाद व्यय दो हजार रुपए दो महीने में अदा करने के आदेश दिए। प्रकरण अनुसार निम्बाहेड़ा के नरसाखेड़ी निवासी सुगनाबाई मीणा ने अधिवक्ता रतनलाल सुखवाल के जरिये परिवाद पेश किया था। इसके अनुसार उसके पति प्रकाशचंद्र मीणा ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 1.25 लाख रुपए का बीमा मय दुर्घटना हित लाभ करवाया था। प्रकाशचंद्र की करंट लगने से मौत के बाद उसने क्लेम फार्म एलआईसी जमा करवाया, लेकिन परिवादिया को दुर्घटना हित लाभ नहीं दिया। इस कारण परिवाद पेश करना पड़ा। मंच ने एलआईसी को सवा लाख रुपए मय दुर्घटना हित लाभ सहित पॉलिसी के अंतर्गत अन्य कोई राशि देय हो ताे वह राशि तथा परिवाद व्यय स्वरुप दो हजार रुपए दो महीने में अदा करने का आदेश पारित किया।