- Hindi News
- नोखा के पूर्व विधायक पर हमला करने वालों को दो साल का कठोर कारावास
नोखा के पूर्व विधायक पर हमला करने वालों को दो साल का कठोर कारावास
बीकानेर | अपरसत्र न्यायाधीश संख्या तीन तनवीर चौधरी ने नोखा के पूर्व विधायक कन्हैयालाल झंवर पर हमला करने के सात आरोपियों को दो साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष, 08 में झंवर ने नोखा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। मतदान वाले दिन चार दिसंबर को सायंकाल नाथूसर गांव में मतदान केन्द्र पर झगड़ा और झंवर के साथ मारपीट हुई जिसका मुकदमा पांचू पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते आरोपी हनुमानराम जाट, भंवरलाल जाट, घेवरचंद जाट, हरिराम जाट, बीरबलराम जाट, रामलाल उर्फ रामेश्वर जाट राकेश जाट को दोषी माना और प्रत्येक को दो साल के कठोर कारावास 5,200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मुकेश आचार्य परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता विवेक शर्मा ने की।
यह था मामला
परिवादीकन्हैयालाल झंवर ने पांच दिसंबर, 08 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उन्हें नाथूसर बूथ पर कब्जा करने और फर्जी मतदान करने की इत्तला मिली थी। वह बूथ पर पहुंचे तो आरोपियों ने झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान थानेदार ने बूथ का दरवाजा बंद कर दिया तो आरोपियों ने पत्थर फेंके और दरवाजा तोड़ दिया। आरोपी बूथ में घुस गए और लाठी-सरियों से हमला कर दिया। हमले में झंवर, शक्तिसिंह रामेश्वर मेघवाल को चोटें आईं। पांचू पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।