लूट के आरोपी की जमानत खारिज
बीकानेर | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश हरि कुमार गोदारा की अदालत ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए लूटने के आरोपी नोखा के महेंद्र जाट का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रकरण के अनुसार परिवादी चंपालाल ने 21 अगस्त 14 को व्यास कालोनी थाना में मामला दर्ज करवाया कि जयपुर गंगानगर बाइपास के पास आरोपी सहित अन्य बंदूक लाठी बरछी दिखाकर उसके कब्जे से 3.60 लाख रुपए, मोबाइल, लाइसेंस लेकर भाग गए। इसी अदालत ने एक अन्य मामले में करोड़ों की अवैध शराब परिवहन करने के आरोपी कुरुक्षेत्र के अमनदीप सिंह एवं गुरविन्द्र सिंह का जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामला 17 सितंबर की रात को नाल थाना पुलिस द्वारा ट्रक की तलाशी के बाद 1045 कार्टून हरियाणा निर्मित शराब बीयर बरामद करने संबंधी है। एक अन्य मामले में इसी अदालत ने आपराधिक षड्यंत्र से धोखाधड़ी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर परिवादी सुमित पाल का शिवबाड़ी रोड स्थित प्लाट किसी अन्य को बेचने के आरोप गंगानगर के कृपाल सिंह एवं अजयपाल सिंह का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।