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दुर्घटना में मृतक के वारिसों को ~ 12.25 लाख का मुआवजा

5 वर्ष पहले
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बीकानेर | मोटरयानदुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल गुप्ता ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मृतक अभिनंदन सुराणा के वारिसान को 12.25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उक्त मुआवजा राशि वाहन मालिक, चालक एवं संबंधित बीमा कंपनी तीनों संयुक्त एवं पृथक पृथक पीड़ित पक्ष को अदा करेंगे। प्रकरण के अनुसार प्रार्थी अभिनंदन 28 जनवरी 14 को अपनी मोटर साइकिल पर सवार होकर नोखा मंडी से नाेखा गांव जा रहा था, रास्ते में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर स्थित दाल के पास सामने से रहे ट्रक चालक ने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थी अभिनंदन के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी की मृत्यु हो गई।

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