दुष्कर्म आरोपियों की जमानत खारिज
बीकानेर | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश हरी कुमार गोदारा की अदालत ने 15 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पांचू निवासी गुलाबचंद नाई की जमानत खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार परिवादी भीयांराम ने एक दिसंबर, 2014 को थाना पुलिस नोखा में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में मुताबिक भीयांराम कक्कू गांव में परिवार सहित रहता है। दोपहर में उसकी लड़की ढाणी से उत्तर की ओर लकड़ी लेने गए। इसी दौरान आरोपी सहित एक अन्य व्यक्ति ने पीड़िता को गाड़ी में डालकर साधुना की रोही में ले गए। रोही में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी अदालत ने एक अन्य मामले में दुष्कर्म के आरोपी चूरू निवासी अर्जनराम नायक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आशय का मुकदमा परिवादी खिवणी ने 29 सितंबर, 2014 थाना सेरूणा में दर्ज करवाया था।