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मृतक के परिजनों को ‌~ 13 लाख 81 हजार मुआवजे के आदेश

5 वर्ष पहले
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अपरजिला न्यायाधीश संख्या दो दीपा गुर्जर की अदालत ने मृतक परिजन के वाद पर संबंधित कंपनियों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया। प्रकरण के अनुसार 24 अप्रैल 2008 काे महबूब नोखा तहसील के गांव सिंजगुरू बिजली कार्य के लिए गया था। खंभे पर चढ़कर कार्य करते समय करंट से महबूब की मृत्यु हो गई। जिस पर महबूब की प|ी हसीना ने अधिवक्ता बसंत कुमार आचार्य के जरिए कंपनी से मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया। मृतक परिजन ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ठेकेदार मैसर्स महावीर इंजीनयिरिंग कॉर्पोरेशन जयपुर एवं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 13,81,000 रुपये की मांग की। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एडवोकेट बसंत कुमार आचार्य द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार करते हुए संबंधित कंपनियों को मुआवजे की राशि अदा करने के आदेश जारी किए।
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