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तीसरी संतान का तथ्य छिपाकर बना उपाध्यक्ष, अदालत ने दिए मुकदमे के आदेश

7 वर्ष पहले
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उपखंडके54 एलएनपी गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति चुनाव में तीसरी संतान होने का तथ्य छिपाकर उपाध्यक्ष पद हासिल करने वाले पृथ्वीराम पुत्र भजनलाल के विरुद्ध पदमपुर अदालत ने घमूड़वाली पुलिस को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

सिविल न्यायाधीश की अदालत में गांव 54 एलएनपी के ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष शेषकरण पुत्र बृजलाल ने दायर इस्तगासे में कहा है कि गांव का पृथ्वीराम ने 11 अक्टूबर 2013 को ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनावी दस्तावेजों में दो संतानें नीतू तथा ममता होने की बात कही है। दस्तावेज में उसने 10 जुलाई 1995 के बाद कोई संतान होना बताया। अध्यक्ष का कहना है पंचायती रिकॉर्ड में तीसरी संतान पुत्र आशीष दर्ज है वह नौंवी क्लास का छात्र है। इन्हीं तथ्यों को छिपाकर पृथ्वीराम सहकारी समिति का उपाध्यक्ष बना है।