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अनुदान की अवधि सीमित रखे जाने के निर्देश
जैसलमेर. राज्यसरकार के अनुमोदन पश्चात कलेक्टर एन.एल. मीना ने जिले की चारांे तहसीलों (जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा) को अलग-अलग पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि जिला कार्यालय द्वारा गौशाला/पशु शिविरों को अनुदान स्वीकृत किया गया है जो कि एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मापदण्डों के अनुरूप 90 दिवस की अवधि तक ही स्वीकृत किया जा सकता है।कलेक्टर मीना ने बताया कि 90 दिवस अवधि बढाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है किन्तु राज्य सरकार से इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित पशु शिविर, गौशाला संचालकों को अवगत कराया जाए कि इसके लिए अनुदान राशि का भुगतान 90 दिवस की अवधि के लिए ही किया गया है।