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राशन सामग्री के लिए उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा प्रमाण-पत्र
पोकरण. प्रमाण पत्र पर मिलेगा उपभोक्ताओं को राशन।
भास्कर न्यूज. पोकरण (आंचलिक)
उपखंडक्षेत्र के शहरी ग्रामीण क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं द्वारा नगरपालिका, पंचायतराज तथा संबंधित विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देने पर ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री दी जाएगी। राशन विक्रेताओं द्वारा राशन साम्रगी उपलब्ध करवाने के लिए अपने रजिस्टर भी निधारित किए गए हैं।
16फरवरी से शुरू की सुविधा
उपखंडक्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देने पर ही सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। आदेशाें के तहत यह प्रणाली शुरू की जा रही है।
जिसके तहत उपभोक्ताओं का अधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र की छाया प्रति देने पर ही राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी तथा उपभोक्ताओं को राशन विक्रेताओं के पास जाकर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति राशन कार्ड के साथ संलग्न करनी होगी। उसके बाद रजिस्टर में अंकित करके उपभोक्ताओं राशन सामग्री दी जाएगी।
राशनसामग्री के लिए यह होंगे दस्तावेज
जिलाकलेक्टर के आदेश अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नगरपालिका, पंचायत समिति तथा राशन विक्रेताओं को इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए नए राशन कार्ड नंबर, मुखिया एवं अन्य सदस्य के आधार कार्ड नंबर, मुखिया एवं अन्य सभी के बैंक खाता नंबर तथा मुखिया के मोबाइल नंबर अपने उचित मूल्य दुकानों पर देना होगा।
इसी के साथ पुराने राशन कार्ड वाले परिवार को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
इनपरिवारों को मिलेगा प्रमाण-पत्र
राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रथमिकता श्रेणी का सत्यापन के लिए ग्रामसेवक पटवारी द्वारा सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, समस्त सरकारी हॉस्टल, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक मामलात, सरकारी कॉलेज, स्कूलों के हॉस्टल, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम तथा कुष्ठ आश्रम के परिवार को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देने पर ही राशन सामग्री दी जाएगी। इसी प्रकार कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, साइकिल रिक्शा, गैर सरकारी सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेण्डर, कचरा बीनने वाले परिवार को नगरपालिका पंचायत विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होगा। इसी प्रकार घरेलु श्रमिक परिवार को थानाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। उतराखंड त्रासदी वाले परिवार को संबंधित विभाग के जिले के प्राधिकृत अधिकाराी द्वारा प्रमाण-पत्र लाना होगा। इसी प्रकार के लघु कृषक परिवार को पटवारी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
^कलेक्टरजिला रसद अधिकारी द्वारा 4 फरवरी को आदेश दिए गए है। यह प्रणाली 16 फरवरी को शुरू की जाएगी। इस प्रणाली के तहत राशन उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। भूरारामसोलंकी, राशन विक्रेता
^राज्यसरकार द्वारा शुरू की खाद्य सुरक्षा के तहत राशन उपभोक्ताओं को प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र राशन के कार्ड साथ संलग्न करना होगा। प्रमाण-पत्र संलग्न करने के बाद भी उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। गौतमचंदजैन, िजला रसद अधिकारी, जैसलमेर