पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • हिस्ट्रीशीटर रोशम को नौ माह का कारावास

हिस्ट्रीशीटर रोशम को नौ माह का कारावास

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भीलवाड़ा. प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अखेपुर निवासी रोशम खान पुत्र अमीन खान पठान को पाबन्दी का उल्लंघन करने के आरोप मे उपखंड जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश विश्नोई ने बुधवार को 9 माह के कारावास की सजा से दंडित किया

एसपी उत्सवलाल छानवाल ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर रोशम खान के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, अवैध हथियार रखने, मादक पदार्थों की तस्करी करने फायरिंग करने जैसे संगीन करीब एक दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। गत अप्रैल माह में शहर के बहुचर्चित एस.एस. होटल पर जबरन कब्जा करने के प्रकरण मे रोशम को गिरफ्तार कर उपखंड मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ न्यायालय में धारा 41/110 के तहत इस्तगासा पेश किया गया था, जिस पर रोशम खान को 20 हजार रुपए की जमानत तथा 20 हजार रुपए के मुचलके पर एक वर्ष की अवधि के लिए पाबन्द किया गया था।
पुलिस ने बताया कि पाबन्दी अवधि के दौरान ही रोशम खान ने एक सप्ताह पूर्व एसएस होटल के मालिक शाकिर बोहरा के घर तीन-चार साथियों के साथ जाकर केस वापिस लेने दो करोड़ रुपए की फिरौती देने के लिए धमकाया तथा ऐसा नहीं करने पर दो दिन में जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी पर्बतसिंह मय दल ने रोशम खान को धारा 151 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

इधर पुलिस ने पाबन्दी अवधि मे पुनः अपराध करने तथा धमकाने पर हिस्ट्रीशीटर रोशम खान के खिलाफ धारा 122 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय मे इस्तगासा पेश किय इस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश बिश्नोई ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्णय दिया कि रोशम खान ने पाबन्दी अवधि के दौरान शान्ति बनाए रखने, नेकचलनी रखने निष्पादित बन्ध पत्र का खुला उल्लंघन किया है। इस पर बन्ध पत्र की शेष अवधि 12 जून , 2015 तक कारावास में निरूद्ध रखने का आदेश दिया।