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11 दिन बाद शुरू हुआ प्लास्टिक रोधी अभियान
नेशनलग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी जिलों में एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक पॉलीथीन रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। प्रतापगढ़ जिले में यह अभियान 11 वें दिन शुरू हो सका। गुरुवार को पुलिस, प्रशासन नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई कर 145 किलो प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए। डंपिंग यार्ड में नष्ट करने के लिए यह पॉलीथीन नगर परिषद को सुपुर्द की गई।
प्लास्टिक पर रोक होने के बावजूद प्रशासन द्वारा लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं करने से किराणा दुकानदार, सब्जी विक्रेता, ठेला वाले आदि पॉलीथीन में सामान बेच रहे हैं। वही दूसरी ओर शहरवासियों द्वारा उपयोग के बाद फेंकी पॉलीथीन मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। गुरुवार को कलेक्टर रतन लाहोटी के निर्देश पर तहसीलदार विनोद मल्होत्रा के नेतृत्व में नगर परिषद पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दो दलों का गठन कर शहर के सदर बाजार, गोपालगंज, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, कृषि मंडी रोड, महात्मा गांधी रोड, धमोत्तर दरवाजा क्षेत्र से प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों से प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश की गई।
यहथे मौजूद : कार्रवाईके दौरान आयुक्त नगर परिषद अशोक जैन, प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन, जोगेंद्र सिंह, सूरजपोल चौकी इंचार्ज तेजकरण सिंह, नगर परिषद के राजस्व अधिकारी लियाकत हुसैन, भू अभिलेख निरीक्षक दीपचन्द्र मीणा, पटवारी नारायणलाल भोई उपस्थित थे।
पांचवर्ष की सजा का है प्रावधान
तहसीलदारविनोद मल्होत्रा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्लास्टिक कैरी बैग्स पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग, भण्डारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
भास्कर न्यूज | प्रतापगढ़
नेशनलग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी जिलों में एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक पॉलीथीन रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। प्रतापगढ़ जिले में यह अभियान 11 वें दिन शुरू हो सका। गुरुवार को पुलिस, प्रशासन नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई कर 145 किलो प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए।