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खेती में हुए नुकसान का किसानों काे मिला हर्जाना

7 वर्ष पहले
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जिलाउपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में लगी लोक अदालत ने कई किसानों को राहत दिलाई। घटिया बीज खरपतवार की गलत दवाई से इन किसानों को नुकसान हो गया था। दुकानदारों से तकाजा करने पर भी भरपाई नहीं की जा रही थी। लोक अदालत ने ऐसे ही दो मामलों में आपसी समझौते के आधार पर किसानों को हक दिलवाया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच के अध्यक्ष कन्हैयालाल जोगी सदस्य अनिल जैन, सदस्या मधु श्रीवास्तव के सानिध्य में लोक अदालत में निस्तारण हुआ।

खरपतवार नष्ट करनी थी मूंग की फसल नष्ट हो गई

परिवादीकचरू पु़त्र रूपा मीणा हकली प|ी कचरू मीणा ने मंच के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि 20 जुलाई 2013 को प्रतापगढ की कृषि मंडी रोड स्थित हरियाली एग्रो दुकान से कुल 0.40 हेक्टेयर में उगी मूंग की फसल में खरपतवार नष्ट करने के लिए दवाई खरीदी थी। इस दवा से खरपतवार घास नष्ट होने के बजाए 25 हजार रुपए मूंग की फसल नष्ट हो गई। प्रतिवादी ने दुकानदार से शिकायत की तो दोनों को डरा धमका कर भगा दिया। इस पर 5 सितंबर 2013 को वाद पेश किया। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादित राशि में से 2 हजार देना तय हुआ। हरियाली एग्रो ने लोक अदालत के अध्यक्ष सदस्यों के सामने 2 हजार रुपए की राशि परिवादी को लेकर मामले का निस्तारण किया।

छहक्विंटल घटिया बीज नहीं उगे थे

घटियाबीज देने से अंकुरण नहीं होने पर 32 हजार 600 रुपए का समझौता हुआ। अरनोद तहसील के कोटडी गांव के लक्ष्मण सिंह पुत्र भंवर सिंह ने प्रतापगढ के कृषि मंदिर दुकान के प्रवीण कुमार चंदूमल जैन से से 600 किलो ग्राम बीज 68 रुपए प्रति किलोग्राम से 40 हजार 800 रुपए का खरीदा था। बुवाई से चार पांच दिन बाद अंकुरण नहीं होने से लक्ष्मण सिंह चिंताग्रस्त हो गया। प्रवीण कुमार से बात की तो आनाकानी करने लगा। लक्ष्मण सिंह ने नया बीज 30 बीघा ट्रैक्टर हंकवाई के 24 हजार खर्च की मांग की। लक्ष्मण सिंह ने 20 अगस्त 2014 को मंच में वाद प्रस्तुत किया। इस पर 4 दिसंबर को उपभोक्ता मंच में लगी लोक अदालत में कृषि मंदिर फर्म ने नुकसान का 75 फीसदी 30 हजार 600 रुपए परिवाद खर्च 2 हजार कुल 32600 रुपए में राजीनामा किया।