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सात किलो अफीम के साथ पकड़े गए भाइयों को 11-11 साल कैद, जुर्माना भी

7 वर्ष पहले
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एनडीपीएसकोर्ट ने वर्ष 2005 में अरनोद पुलिस द्वारा सात किलो अफीम तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपी भाइयों को 11-11 साल की सजा सुनाई तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण अनुसार गत 14 मई 2005 को तत्कालीन अरनोद थानाधिकारी अभय सिंह राणावत को मुखबीर से सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस ने मांडवी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस को कोटड़ी निवासी गुलनवाज उर्फ भूरे खान पुत्र चमन खान तथा उसका भाई बाच्छा खान पैदल आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने प्लास्टिक कट्टा ले रखा था। पुलिस को देख युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो युवक कट्टा फेंक कर भाग निकले। मौके पर कट्टे को खोल कर देखा गया, जिसमें 7 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 18 गवाह 39 दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने आरोप प्रमाणित होने के बाद दोनों आरोपी भाइयों को 11-11 साल की सजा सुनाई तथा एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस सुखराम मईड़ा ने पैरवी की।