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प्राणघातक हमला करने के दोषी पिता पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा
रायसिंहनगरगांवडाबला में साइड को लेकर हुए विवाद के चलते फायर कर प्राणघातक हमला करने के मामले में दोषी एक पिता उसके दो पुत्रों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कुंवर महेंद्र सिंह राघव ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास 50 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना किया है। घटना मुकलावा थाना के गांव डाबला में 4 जनवरी 2012 की शाम करीब 8 बजे हुई थी।
अपर लोक अभियोजक मदनसिंह चारण ने बताया कि गांव 6 एलसी निवासी लक्ष्मण बिश्नोई ने श्रीगंगानगर में उपचार के दौरान मुकलावा पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि वह घटना के दिन अपनी कार को ठीक करवाकर श्रीगंगानगर से अपने गांव वापस रहा था। गांव डाबला से करीब दो किमी पीछे उसके भतीजे सुनील का फोन आया कि हेतराम के लड़के राहुल वगैरह उससे झगड़ा कर रहे हैं। इस पर उसने हेतराम को उलाहना दिया तो हेतराम उसके लड़के राहुल उर्फ सुरेश सुरेंद्र के साथ 7-8 अन्य एक जीप पर सवार होकर वहां गए। आते ही उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया तथा हेतराम ने पिस्तौल से फायर कर दिया जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई। वे फायर करते हुए वहां से भाग गए। बाद में उसके भतीजे ने रायसिंहनगर के अस्पताल में उसे भर्ती करवाया जहां से उसे श्रीगंगानगर रेफर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हेतराम पुत्र सहीराम निवासी 4 बीपीएम राहुल को तो गिरफ्तार किया तथा आरोप पत्र अदालत में पेश किया परंतु सुरेंद्र को दोषी नहीं माना। जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से सुरेंद्र कुमार को भी आरोपी बनाए जाने का धारा 319 में अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने इस पर सुरेंद्र को भी तलब किया। मामले में न्यायाधीश ने सभी गवाहों के बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुनाया।
ये हुई सजा
धारा307 में हेतराम 5 वर्ष का कठोर कारावास 25 हजार रुपए जुर्माना, अवैध पिस्तौल के रखने के मामले में धारा 25 आयुध अधिनियम में दो वर्ष का कठोर कारावास तीन हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कठोर कारावास तीन हजार रुपए जुर्माना किया। राहुल सुरेंद्र को धारा 307/34 में पांच वर्ष के कठोर कारावास साढ़े बारह-बारह हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।