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फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, चालान भी पेश नहीं हो पाया
यह है मामला
थुरावड़मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला तो चला नहीं, पुलिस अभी तक मामले में चालान भी पेश नहीं कर पाई। कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी बाकी है। हालांकि, 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता और उसके परिवार पर प्रताड़ना रुका नहीं है। इधर, कलेक्टर का कहना है कि राजसमंद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं है। महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा कर गांव में घुमाने जैसा संगीन मामला होने के बावजूद इसकी सुनवाई सामान्य कोर्ट में ही चल रही है। अब तक इस दिशा में सरकार का कोई आदेश ही नहीं आया कि यह मामला किस अदालत में चलाया जाएगा। गौरतलब है कि 8 नवंबर को थुरावड़ में महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा कर गांव में घुमाने के शर्मसार करने वाले मामले में 17 नवंबर को राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा दिलाया था। साथ ही इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेने को भी कहा था। इससे पूर्व जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने भी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का बयान दिया था। हालांकि, राजसममंद में फास्ट ट्रैक अदालत दो साल पहले ही बंद कर दी गई है।
गौरतलब है कि थुरावड़ में थाली का तालाब गांव में महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर बिठा कर गांव में घुमाया था। इस मामले में पुलिस ने 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में समय पर सूचना नहीं देने पर चारभुजा थानाधिकारी, रिेछेड़ चौकी प्रभारी, बीट प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। सरपंच, उपसरपंच, दो वार्ड पंच, प्रधानाचाय्र, सचिव, पटवारी एएनएम को भी निलंबित किया गया था।
जानकारी के अनुसार 11 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान में 83 फास्ट ट्रैक अदालतें खुली थी। लेकिन बाद में केंद्र सरकार के निर्देश पर कई जिलों में ये बंद कर दी गईं। राजसमंद में भी दो साल पहले फास्ट ट्रैक अदालत को खत्म कर दिया गया। कुछ स्थानों पर संचालन हो रहा है।
दो साल पहले बंद हो गई फास्ट ट्रैक अदालत
जल्द पेश करेंगे चालान : जांच अधिकारी
^थुरावड़मामले में एक और गिरफ्तारी बाकी है। इसके अलावा पीड़िता ने एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य हेमलता खेरिया के समक्ष चार और आरोपियों को भी गिरफ्तारी की मांग के संबंध में वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस मा