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2005 से पूर्व के नोट 31 तक जमा होंगे

7 वर्ष पहले
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राजसमंद | अगरआपके पास 2005 से पहले के 100, 500 या 1000 रुपए के नोट हैं, तो इन्हें तुरंत बैंक में जमा कराएं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइड लाइन के अनुसार बैंकों में 31 दिसंबर के बाद ये नोट नहीं लिए जाएंगे। आरबीआई ने 1 जनवरी 2015 से ऐसे नोटों को लेने से इनकार करने के साथ इसकी सूचना भी जारी की है। केन्द्र सरकार ने नकली करेंसी पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल 2005 से पहले छपे नोट वापस लेने का फैसला किया था। इससे बाजार में मौजूद नकली नोट स्वत: बेकार हो जाएंगे। इससे उन नोटों की पहचान भी आसान हो जाएगी। पहले ये नोट 31 मार्च 2014 तक बदले जाने थे। लेकिन आमजन को राहत देने के लिए अंतिम तारीख 1 जनवरी 2015 कर दी गई। आरबीआई आने वाले समय में अंतिम तारीख में फिर से बदलाव भी कर सकता है या नए निर्देश जारी कर सकता है।

वर्ष 2005 के पहले के नोटों को पहचानना बेहद आसान है। 2005 से पहले छपे नोटों पर प्रिंटिंग का साल नहीं छपा है। वहीं 2005 के बाद छपे नोटों पर आप छपाई का वर्ष पढ़ सकते हैं।

जिस बैंक में आपका खाता है, उसकी किसी भी ब्रांच में बदलवा सकेंगे



पुराने नोट जमा कराने के लिए आमजन को भटकने की जरूरत नहीं है। यह काम आप उस बैंक की किसी भी शाखा में करवा सकेंगे, जिसमें आपका अकाउंट है। बैंकों की सभी शाखाओं में यह काम जारी है। बैंक अधिकारियों के अनुसार इन नोटों को बदलने वाले लोगों की संख्या शुरू में तो बढ़ी थी, लेकिन बाद में कम हो गई। पीएनबी के एजीएम सुबोध काला ने बताया कि किसी ग्राहक के पास 2005 से पहले के नोट हैं, तो वह 31 दिसंबर तक बैंक में जमा करा दें। ग्राहक का खाता जिस ब्रांच में है, वहां जाकर अपने खाते में जमा करा दें या चाहे तो बदलवा लें। यह सुविधा सभी बैंकों की शाखाओं में है।