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हत्या के शक में युवक को प्रताड़ित करने में आईपीएस समेत पांच पर चलेगा केस

7 वर्ष पहले
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उदयपुर. होटलव्यवसायी की हत्या के साढ़े 14 साल पुराने मामले में निर्दोष युवक को आरोपी बना कर अपराध कबूल करने के लिए यातनाएं देने के आरोपी पांच पुलिस अधिकारियों को डिस्चार्ज करना सीजेएम कोर्ट की त्रुटि माना है। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ निगरानी स्वीकार करते हुए मुकदमा वापस चलाने के निर्देश दिए। साथ ही बेकसूर को यातनाएं देने के आरोपी आईपीएस और उदयपुर के तत्कालीन एसपी मोहनलाल लाठर, एएसपी संजीव नार्जरी सहित पांच पुलिस अधिकारियों को 15 जनवरी से पूर्व अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। एडीजे-प्रथम हरिओम शर्मा अत्री की अदालत ने पुलिस अधिकारियों की घोर लापरवाही के मामले में प्रसंज्ञान लेने के आदेश सीजेएम कोर्ट को दिए। न्यायाधीश ने सीजेएम के फैसले के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है।