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पांच दिन में हार्ड कॉपी जमा नहीं कराई तो छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त
सीकर | अभ्यर्थीद्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फाॅर्म भरने के बाद संबंधित संस्था को उसकी हार्ड कॉपी पांच दिन के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश राड़ ने बताया कि नए नियमों के तहत गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। संस्था प्रधानों को चाहिए कि ऑनलाइन फार्म भरने के साथ ही वे अभ्यर्थी के छात्रवृत्ति आवेदन से संबंधित हार्डकॉपी जमा करा दें। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए बीपीएल, विधवा या उसकी संतान, तलाकशुदा या उसकी संतान या विशेष योग्यजन कैटेगरी वालों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। छात्रवृत्ति की राशि भी भामाशाह से अटैच खातों में ही जमा कराने के आदेश हुए हैं।