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बकायदारों के खिलाफ दर्ज होंगे मामले

5 वर्ष पहले
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करडा | कृषिअन्य योजनाओं के तहत लोन लेकर चुकता नहीं करने वाले दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ बैंक प्रबंधन ने रोडा एक्ट में मामला दर्ज करवा ऋण वसूली की कार्रवाई करेगी। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा करडा के शाखा प्रबंधक बाबूसिंह देवड़ा ने बताया की शाखा से कृषि अन्य योजनाओं के तहत ऋण लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले बकायादारों की सूची चस्पा करने के साथ उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर ऋण चुकाने को लेकर तकाजा किया जा रहा हैं। बैंक की ओर से रोडा एक्ट मे एसडीएम कार्यालय रानीवाड़ा में मुकदमा दर्ज करवा कुड़की की कार्रवाई की जाएगी।



बैंक ने दोषी ग्राहकों को एक मौका देते हुए अंतिम नोटिस जारी कर १९ फरवरी तक बकाया राशि जमा करवाने बैंक द्वारा चलाई जा रही समझौता योजना का लाभ लेकर बकाया राशि जमा करवाने का मौका दिया हैं।

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