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बीमा कंपनी को 40 हजार देने के आदेश

7 वर्ष पहले
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जिलाउपभोक्ता संरक्षण मंच ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को 40 हजार रुपए अदा करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए।

राशमी तहसील के रेवाड़ा निवासी भैरूलाल पुत्र गोपीलाल जाट ने उपभोक्ता संरक्षण मंच में अधिवक्ता भगवतसिंह गिलूंडिया के जरिये बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। परिवाद के अनुसार भैरूलाल ने अपने ट्रैक्टर का बीमा नेशनल इंश्योरेंस से कराया था। कुछ समय बाद उसका ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 90 हजार रुपए की क्षति हुई। इसके बिल सहित क्लेम फाइल बीमा कंपनी को पेश की। कंपनी ने केवल 28 हजार रुपए ही सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देय योग्य माने। परिवाद पर सुनवाई करते हुए मंच अध्यक्ष गिरीशकुमार पांडे, सदस्य पुष्पा सालवी इंद्रसिंह चुंडावत ने 40 हजार रुपए दिलाने के आदेश दिए।