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15 लाख से अधिक का प्रतिकर देने के आदेश

7 वर्ष पहले
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रतनगढ़ | मोटरयानदुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के मजिस्ट्रेट नेपालसिंह ने बुधवार को सड़क हादसे में मरे दो युवकों के परिजनों को 15 लाख 31 हजार 90 रुपए प्रतिकर दिए जाने के आदेश दिए।

एडवोकेट सांवरमल चमड़िया ने बताया कि 17 अप्रैल 2012 को सड़क दुर्घटना में मरे रतनगढ़ निवासी विकास जितेंद्र महर्षि पुत्र सीताराम महर्षि के परिजनों ने 26 जून, 2012 को मोटरयान दुर्घटनावाद न्यायाधिकरण, रतनगढ़ में प्रतिकर के लिए याचिका पेश की थी। याचिका के अनुसार सात अप्रैल 2012 को विकास, जितेंद्र, कुसुमकुमार विकासकुमार नाई पिकअप में सरदारशहर से सवार होकर रतनगढ़ रहे थे। राणासर बीकान में ट्रक चालक आनंदकुमार ने पिकअप के टक्कर मार दी, जिससे विकास, जितेंद्र कुसुम की मृत्यु हो गई थी। विकास जितेंद्र के माता-पिता ने ट्रक के मालिक, ड्राईवर बीमा कंपनी के विरूद्ध प्रतिकर अदायगी के लिए अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में शामिल उक्त ट्रक को एक मात्र रूप से दोषी मानते हुए मालिक, चालक बीमा कंपनी को विकास महर्षि की मृत्यु के प्रतिकर के रूप में सात लाख 76 हजार 779 रुपए तथा जितेंद्र महर्षि की मृत्यु के प्रतिकर के रूप में सात लाख 54 हजार 351 रुपए प्रतिकर मय छह प्रतिशत ब्याज अदा किए जाने का आदेश दिया।