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रावतसर| कस्बेके स्टांप विक्रेताओं ने शुक्रवार को राज्य सरकार की

5 वर्ष पहले
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रावतसर| कस्बेके स्टांप विक्रेताओं ने शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से तय की गई स्टांप लिमिट के विरोध मे तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें स्टांप लिमिट को बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वित्त विभाग ने पूर्व में भी स्टांप अधिनियम 2004 के नियम 23 के तहत तीन लाख के स्थान पर एक लाख प्रतिस्थापित कर दी गई थी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 15-16 में एक लाख के स्थान पर पचास 50 हजार रुपए कर दी गई। ज्ञापन मे चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ेगा।

स्टांप लिमिट बढ़ाने की मांग, ज्ञापन दिया

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