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पानी-बिजली कनेक्शन के लिए पालिका से लेनी होगी एनओसी

5 वर्ष पहले
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नगरपालिकाक्षेत्र में किसी भी आवास या व्यवसायिक उपयोग के लिए पानी और बिजली कनेक्शन लेने के लिए पालिका की एनओसी को अनिवार्य किया है। नगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए पालिका की ओर से बिजली, जलदाय विभाग को ईओ ने पत्र लिखा है। पालिका ईओ रामेश्वरदयाल शर्मा ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण किए जा रहे है। जिन्हें रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही के क्रम में अतिक्रमियों को नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन से वंचित रखना है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन और नल कनेक्शन बिना पालिका की एनओसी के नहीं दिया जाए।

नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत नल कनेक्शन की व्यवस्था तीन वर्ष पूर्व बदली गई थी। इससे पूर्व पालिका से एनओसी लेने पर ही नल, विद्युत कनेक्शन दिए जाते थे। लोगों द्वारा बनाए गए मकानों, दुकानों में पालिका की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने पर कब्जाधारी से 100 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथपत्र लेकर कनेक्शन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तब लोगों की मांग पर यह व्यवस्था की गई थी।

आवश्यक सुविधा से नहीं किया जा सकता महरूम

इसमामले में शहर के लोगों ने कहा कि शहर में लोगों को पालिका की ओर से पटटे नहीं दिए जा रहे है। जब अवैध निर्माण होता है तो, उसे तत्काल रोकने की कार्यवाही नहीं की जाती। लोग अपनी आवश्यकता के लिए मकान या दुकान बनाकर रहे है या व्यापार कर रहे है, उन्हें पटटे जारी किए जाए। भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जो लोग अपनी आवश्यकता के लिए मकान, दुकान बनाकर रह रहे है, उन्हें आवश्यक सुविधाओं से महरूम नहीं किया जा सकता। पालिका इसके लिए कार्यवाही कर पट्टे जारी करें।

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