खाद्य लाइसेंस बनवाने का अंतिम अवसर, 5 मई से कार्रवाई करेंगे अधिकारी
सांचौर | जिलेभर में लंबे समय से बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहे व्यापारियों को अब खाद्य लाइसेंस बनवाना जरूरी हो गया है। बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों के लिए खाद्य विभाग की ओर से 4 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद विभाग की ओर से बिना लाइसेंसधारी व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में खाद्य लाइसेंस के लिए गत साल से ही विभाग की ओर से दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद भी अब तक कई व्यापारियों ने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं। ऐसे में विभाग की ओर से शेष रहे व्यापारियों के लिए लाइसेंस लेने का एक और मौका दिया गया है। इसमें जिले के सभी व्यापारियों को 4 मई तक लाइसेंस लेने को कहा गया है। इसके बाद आवेदन करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस नहीं बन सकेंगे।
व्यापारियों की सहूलियत के लिए विभाग ने फूड लाइसेंस लेने के लिए आॅनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था कर रखी है, ताकि आवेदन करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
लाइसेंस नहीं तो पांच मई से हाेगी कार्रवाई
जिले भर में खाद्य लाइसेंस बनाने के लिए 4 मई अंतिम तारीख है। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ 5 मई से खाद्य विभाग छापामार कार्रवाई करेगा। बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही अनियमितता मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जिलेभर के व्यापारियों को 4 मई तक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।