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कार्य में लापरवाही बरतने पर पंचायत प्रसार अधिकारी को नोटिस

7 वर्ष पहले
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विकासअधिकारी राकेश जैन ने कार्यवाही में लापरवाही बरतने पर पंचायत प्रसार अधिकारी शैलसिंह चौहान को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 सीसी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विकास अधिकारी राकेश जैन ने बताया कि पंचायत प्रसार अधिकारी शैलसिंह की ओर से जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में खर्चे के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर आईजीपी आरएस जयपुर को नहीं भेजने, उच्च अधिकारियों से प्राप्त प्रत्र, सूचना, निर्देश कार्यालध्यक्ष के ध्यान में लाकर जानकारी छुपाना तथा खाद्य सुरक्षा, राशन कार्ड, सुगम समाधान, जिला जनसुनवाई, यूरोपियन कमीशन सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं कर कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब में उन्हें अगले 15 दिनों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।