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सूचना नहीं दी, मंदिर मंडल पर फिर जुर्माना

7 वर्ष पहले
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सांवलियाजी मंदिर मंडल प्रशासन द्वारा सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई जानकारी विधिवत रूप से नहीं दिए जाने पर मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना करते हुए 21 दिन में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

मंदिर मंडल के पूर्व अध्यक्ष कालूलाल गुर्जर ने मंदिर मंडल से परिवाद संख्या 347 से बोर्ड कार्रवाई की सूचना मांगी थी लेकिन, मंदिर मंडल द्वारा अधूरी सूचना ही उपलब्ध करवाई जाने पर गुर्जर ने सूचना आयोग में इसकी शिकायत की। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने बिंदुवार सूचना नहीं दिए जाने से इसे लापरवाही मानते हुए मंदिर मंडल के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए की शास्ती आरोपित की। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी मंदिर मंडल के लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर सूचना आयोग ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसे अधिकारियों ने मंदिर कोष से जमा करवा दिया था। उसका भी शिकायतकर्ताओं ने विरोध किया था। बाद में जुर्माना राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली की कार्रवाई होने की जानकारी मिली थी।