दुष्कर्म-हत्या के आरोपी को उम्रकैद
सवाई माधोपुर | न्यायालयने शुक्रवार को दुष्कर्म और हत्या के एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। पुलिस कंट्रोल से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड्डूलाल बैरवा निवासी शीशोलाव ने करीबन तीन साल पूर्व इसी गांव के मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभाती मीना के खिलाफ बौंली थाने में बलात्कार एवं हत्या का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 10 अक्टूबर 2011 को सुबह ग्यारह बजे छोटे भाई ने सूचना दी थी कि मेरी पुत्री नग्न अवस्था में नाले में पड़ी हुई है। पीड़ित ने बताया कि तत्काल मौके पर जाकर देखा तो उसकी पुत्री उसे मृत अवस्था में मिली तथा मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह खरोंच के निशान थे। इस मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक महेश चंद को सौंपी गई। कोर्ट में गवाह के बयान करवाए गए। शुक्रवार को न्यायालय के द्वारा मुकेश उर्फ पप्पू पुत्र प्रभात्या उर्फ प्रभाती मीना को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
ट्रैक्टरट्रॉली की टक्कर से वृद्धा घायल
खिरनी | महेश्वरागांव में शनिवार शाम पांच बजे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से आने से एक 55 वर्षीय गुलाब देवी प|ी सोराम बैरवा गंभीर घायल हो गई, जिसे 108 एंबुलेंस से सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।