सोलर लाइटों की खरीद में लाखों की गड़बड़ी
ब्याज राशि जमा कराने के आदेश
सोलरलाइटों की खरीद में की गई गड़बड़ी के मामले में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेशानुसार विकास अधिकारी ने कुंडेरा के सरपंच सचिव को नोटिस जारी कर डीजीएस एंड डी की अनुमोदित दरों से अधिक व्यय की गई राशि 3 लाख 6 हजार रुपए 18 प्रतिशत मय ब्याज के एक सप्ताह में ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के आदेश दिए है। राशि जमा नहीं करवाने पर धारा 38 के तहत कार्रवाई कर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी है।
सरपंचसंघ जिलाध्यक्ष ने दिया ज्ञापन
संबंधितग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव सरपंचों से 18 प्रतिशत ब्याज सहित राशि वसूलने की कार्रवाई को सरपंच संघ की जिलाध्यक्ष भगवती सिंह ने न्याय के विपरीत बताया है। इस मामला में उन्होंने जिला परिषद के सीओ को ज्ञापन सौंपकर संबंधित सरपंच सचिवों से बीजीएसटी दर के अनुसार मूल्यांकन कर अतिरिक्त राशि वसूलने की मांग की है।
^इसमामले में संबंधित सरपंच सचिव को रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए है। महावीरसिंह, एसीईओ
योजना के तहत गांवों में प्रमुख स्थानों पर सोलर लाइटें ग्राम पंचायत स्तर पर लगवानी थी। सोलर लाइट खरीद से पूर्व लाइटों की पूर्ण उपादेयता, देखभाल, मरम्मत आदि सुनिश्चित करना था। इसके अलावा राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार निविदा या डीजीएस एंड डी द्वारा अनुमोदित फर्म से सोलर लाइटें क्रय की जानी थी। लेकिन संबंधित जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने सोलर लाइट खरीद के लिए तो टेंडर प्रक्रिया अपनाई निविदा निकाली। बाजार दर से अधिक दरों पर सोलर लाइटें खरीद कर भुगतान उठा लिया।
बाजार दर से अधिक रेटों में खरीद
सवाई माधोपुर. ईसरदाग्राम पंचायत में लगी सौलर लाइट।
भास्कर न्यूज | सवाई माधोपुर
गांवोंकी गलियों को रोशन करने के लिए संबंधित पंचायत के पदाधिकारियों ने मिलीभगत कर सभी नियमों को ताक में रखकर बिना निविदाएं टेंडर के सोलर लाइटें खरीद ली। इतना ही नहीं अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने मनमानी राशि के बिल पेश कर भुगतान भी उठा लिया। गड़बड़ी सामने आने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त ने आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के अभाव में चौराहों तिराहों पर रात्रि के समय रोशनी के अभाव म