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ब्याज सहित राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि के भुगतान के दिए आदेश
कार्यालय संवाददाता | सवाई माधोपुर
जिलाउपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने एक मामले में डाक अधीक्षक को ब्याज सहित राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि परिवादिया को दिए जाने के आदेश दिए हंै।
इस मामले में बहतेड़ निवासी नवाब बानो ने 11 फरवरी 2014 को फोरम में परिवाद पेश किया था। परिवाद में उसने बताया कि उसके पति के नाम 20 हजार रुपए के दो राष्ट्रीय बचत पत्र थे। इनकी परिपक्वता की तिथि 16 अक्टूबर 2011 थी।
बचत पत्रों में नोमिनी शाकिर अहमद पुत्र स्वर्गीय सिद्धिक को बनाया गया है। परिवादिया के अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि सिद्धिक की 23 मई 2008 को मृत्यु होने के कारण परिवादिया ने बचत पत्रों के भुगतान के लिए इंडेमिनिटी फॉर्म भरकर देने के बाद भी बचत पत्रों की राशि का भुगतान नहीं किया।
इस मामले में फोरम ने सुनवाई करते हुए सेवा में दोष मानते हुए निर्णय की तिथि से 15 दिन की समयावधि में 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित बचत पत्र की राशि परिवाद व्यय एवं मानसिक संताप के लिए 5 हजार रुपए की राशि अलग से परिवादिया को दिए जाने के डाक अधीक्षक को आदेश दिए।